छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले हुई सुनवाई में उन्हें दोषी पाया गया था. जिसके बाद उन्हें तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. जबकि सोमवार को उनकी सजा का फैसला सुनाया गया. जिसमें उन्हें उम्रकैद दी गई है. न्यायालय का कहना है कि जब सभी आरोपियों का एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप है, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं हो सकता है. क्योंकि सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत मिले हैं. तो किसी एक आरोपी को बरी करके बाकि सभी को उन्हीं आरोपों में दोषी ठहराना सही नहीं है.
