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RTE मामला अवकाश के दिन भी हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अवकाश के दिन विशेष सुनवाई की।

“मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। 38 हजार में से 16 हजार से अधिक आवेदन अब भी लंबित है।”

“कोर्ट ने कहा कि, 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रस्तावित स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को होगी।”